आष्टा। आष्टा में पेंशनर्स एसोसियेशन की बैठक का आयोजन गणेश कुमार माथुर जिलाध्यक्ष, हरिनारायण शर्मा तहसील शाखा, मनोहर श्रीवास्तव आष्टा, सुधीरसिंह विश्वकर्मा जावर के द्वारा किया गया।
मध्यप्रेदश शासन के चतुर्थ समयमान वेतनमान की विसगंति पर आक्रोश व्यक्त कर सुधार किए जाने की मांग की है। सामान्यय प्रशासन विभााग मध्यप्रदेश भोपाल का आ./क्र./एफ8-01/2023/नियम/चार भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2023 जारी कर राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गाे के लिए सुनिश्चित केरियर प्रोत्साहन योजना लागु की गई, जिसे चतुर्थ समयवान वेतनमान कहा गया।
इस आदेश में वित्त विभाग परिपत्र 24 जनवरी 2008 एवं 30 सितम्बर 2014 का उल्लेख कर लिखा गया है, अन्य दिशा निर्देशो में उल्लेखित शर्ते तथा प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।
इसी आदेश में शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ वेतनमान, समयमान देय होगा, जिन्हें शासकीय सेवा में तीन पदौन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान मिला है, चतुर्थ समयमान वेतनमान के पात्र होंगे। किंतु शासन आदेश में तिथि का निर्धारण 1 जुलाई 2023 कर दिया। इसका आश्य यह हुआ कि जुलाई 2023 के पूर्व सेवा निवृत शासकीय सेवक जो कि तीन पदौन्नति क्रमोन्नति, समयमान ले चुके चतुर्थ समयमान के लिए अपात्र हो गए, जबकि अधिकांश पेंशनर्स साथी 35 वर्ष से अधिक सेवा कर सेवा निवृत हो गए। यह सभी इस लाभ से वंचित कर दिए गए।
उन सभी पेंशनर्स को भी चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए जो 1 जुलाई 2023 के पूर्व सेवा निवृत हो गए ओर उनकी निरन्तर सेवा अवधि 35 वर्ष से अधिक है ओर तीन पदौन्नति, क्रमोन्नति, समयमान ले चुके हैं।
इस अवसर पर दिनेश वाहेति, नारायणसिंह ठाकुर, राजबहाुदर विश्वकर्मा, मंागीलाल ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मांग पूरी ना होने पर शासन के अन्याय पूर्ण रवैये के कारण आंदोलन का मार्ग अपनाना होगा। माननीय न्यायालय में समानता का अधिकार ना मिलने पर याचिका दायर की जावेगी। इस अवसर पर कृषि शिक्षा, पशुपालन, न्यायालय, स्वास्थ्य, वि़द्युत मंडल, पुलिस आदि विभागो के पेशनर्स उपस्थित थे।