पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला, द्वारा जिले में गोवंश तथा पशुओं का अवैध रूप से परिवहन रोकने एवं आरोपियों पर सख्त करवाई करने के निर्देश दिए गए है इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गितेश गर्ग से प्राप्त निर्देश एवं एसडीओपी आकाश अमलकर के मार्ग दर्शन में दिनांक 27/01/25 की दरमियानी रात थाना सिद्दीकगंज पुलिस को मुखविर द्वारा आयशर वाहन में अवैध रुप से भैंसों का परिवहन कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसपर खाचरोद मेन रोड पर वाहन चैकिंग की गई इस दौरान आष्टा तरफ से एक आयशर MH 40 CT 1244 आई जिसे रोक कर चैक करने पर गाडी के पीछे पटीये लगे हुये थे जिसके अंदर 18 नग भैंस-भैंसा को क्रूरता पूर्वक रस्सी से बंधे हुये पाये गये। चालक और अन्य साथी से पशु परिवहन संबंधी दस्तावेज और परमिट भी नही थे।उपरोक्त कृत्य पर थाना सिद्दीकगंज में धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत आरोपी
1 सलमान पिता मसीद मंसूरी उम्र 31 साल
2 शहजाद पिता सलीम कुरेशी उमर 50 साल दोनों निवासी ग्राम खोखरा कला थाना कालापीपल जिला शाजापुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त कार्य मे थाना प्रभारी सिद्दीकगंज उनि. सूरज परिहार, प्रधान आरक्षक ठाकुर प्रसाद, आरक्षक सुरेंद्र राणा, आरक्षक राहुल मांझी, सैनिक धर्मेंद्र वर्मा, सैनिक बलराम वर्मा, सैनिक संतोष वर्मा की अहम भूमिका रही।